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नीलामी सूचना
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loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd bl U;k;ky; की मारुति एस्टीम कार संख्या UP 70 AB 8025 की नीलामी की जानी है
उपरोक्त वाहन dh नीलामी दिनांक 06.09.2014 को प्रातः 11.00 बजे उच्च न्यायालय परिसर में, गैराज के पास की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता नियमानुसार प्रवेश पास लेकर uhykeh तिथि से एक दिन पूर्व वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी की शर्तें न्यायालय के स्टाफ कार अनुभाग एवं नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 से 03.00 बजे तक देखी जा सकती हैं तथा न्यायालय के दूरभाष संख्या 2624489, एक्स्टेंशन संख्या 258 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं उक्त नोटिस न्यायालय की वेबसाईट पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
वरिष्ठ निबन्धक
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विवरण%&- मारुति एस्टीम कार संख्या UP 70 AB 8025
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नीलामी समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
वाहनों पर बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व अग्रिम धनराशि रु० 10,000/- नकद जमा करना होगा जो नीलामी समाप्त होने पर नियमानुसार तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
नीलाम होने वाले वाहन को नीलामी से एक कार्य दिवस पूर्व दिनांक 05.09.2014 को एक (1) नम्बर गेट से नियमानुसार पास/ अनुमति प्राप्त कर, हाई कोर्ट गैराज के पास देखा जा सकता है, बोली बोलने वाले का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 50% राशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 50% धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गयी तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर उच्चतम बोली बोलने वाले को शेष धनराशि एक सप्ताह में जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व वाहन की पुनः नीलामी की जायेगी।
वाहन की अन्तिम बोली जब तक मा० मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है तब तक वाहन सरकारी गैराज में रहेगा । क्रेता अपने संतोष के लिये उसकी देख रेख कर सकता है। बाद में वाहनों के बारे में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
वाहन जहां है, जैसा है, की स्थिति में नीलाम होगा।
नीलाम की गयी वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा जबकि उसने वाहन का पूरा भुगतान कर दिया हो और विभाग से वाहन ले जाने की अनुमति ले ली हो।
जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को परिवहन विभाग से वाहन अपने नाम हस्तांतरित (Transfer) कराने के पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्दर वाहन को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।
उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह मा० उच्च न्यायालय के नाम का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेगा तथा यदि वाहन को नष्ट करना / स्क्रेप के रूप में प्रयोग करना चाहता है तो इसकी भी सूचना नियमानुसार सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदान करेगा।
उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति नीलाम वाहन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, यदि भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
उपरोक्त नीलामी शर्तों के विषय में यदि कोई विवाद उठता है तो वरिष्ठ निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
नियमानुसार अन्य कर नीलामी जिसके पक्ष में हुयी है, के द्वारा देय होगा।
वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य नीलामी के समय बताया जायेगा।
वरिष्ठ निबन्धक